डालस (टेक्सास) में एक हैरान कर देने वाली वारदात ने अमेरिका में सनसनी मचा दी है। भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मौली नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि एक क्यूबाई प्रवासी, योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज़, ने धोबी मशीन के झगड़े के बाद उन पर माचेते से हमला किया और उनकी सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब नागमल्लैया की पत्नी और बेटा वहीं मौजूद थे।
ट्रंप ने कसा बाइडेन प्रशासन पर तंज
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वारदात की कड़ी निंदा की और कहा कि उनका प्रशासन कभी भी ऐसे अपराधियों के प्रति “नरम” नहीं होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा:
“मैं डलास, टेक्सास में चंद्र नागमल्लैया की हत्या की खबर से वाकिफ हूं। वे बेहद सम्मानित इंसान थे जिन्हें एक क्यूबाई गैरकानूनी प्रवासी ने बेरहमी से मारा। ऐसे लोग कभी भी हमारे देश में आने ही नहीं चाहिए थे।”
ट्रंप ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी कोबोस-मार्टिनेज़ का पहले भी लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें बच्चों के यौन शोषण, कार चोरी और झूठे कैद जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। बावजूद इसके, “अक्षम जो बाइडेन प्रशासन” ने उसे रिहा कर दिया क्योंकि क्यूबा ने उसे वापस लेने से मना कर दिया था।
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आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस के मुताबिक, 37 वर्षीय कोबोस-मार्टिनेज़ को पहले भी कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। इस साल की शुरुआत में ICE (यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन क्यूबा ने उसे लेने से इनकार कर दिया और बाद में वह रिहा हो गया। फिलहाल आरोपी जेल में बिना जमानत के बंद है।
घटना कैसे हुई?
यह घटना बुधवार सुबह Downtown Suites Motel में हुई, जहां नागमल्लैया मैनेजर थे। बताया जाता है कि एक खराब वॉशिंग मशीन को लेकर उनकी आरोपी से कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया और कुछ देर बाद माचेते लेकर वापस आया। उसने नागमल्लैया पर हमला किया और मौके पर ही उनकी जान ले ली।
ट्रंप बोले — “मेक अमेरिका सेफ अगेन”
ट्रंप ने इस हमले को “बर्बर और अमानवीय” करार दिया और अपनी प्रशासनिक टीम — होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और बॉर्डर सीज़र टॉम होमन — की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे सब मिलकर अमेरिका को दोबारा सुरक्षित बनाने का काम कर रहे हैं।
दोषी साबित होने पर सजा
यदि कोबोस-मार्टिनेज़ दोषी पाया जाता है, तो उसे आजन्म कारावास बिना पैरोल या मृत्युदंड की सजा हो सकती है।