नई दिल्ली, सितंबर 2025 – देशभर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार देर रात ऐलान किया कि GST काउंसिल ने अब दो-स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर लागू करने का फैसला किया है। 22 सितंबर से सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%।
सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब कोई GST नहीं लगेगा। वहीं, तंबाकू और सिगरेट जैसे ‘सिन गुड्स’ पर 40% टैक्स बरकरार रहेगा।
✅ अब क्या होगा सस्ता?

नए रेट्स लागू होने के बाद आपकी जेब पर कई तरह से बोझ कम होगा:
- डेली एसेंशियल्स: हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, घी, चीज़, नमकीन
- होम यूज आइटम्स: बर्तन, सिलाई मशीन, फीडिंग बॉटल्स
- एजुकेशन प्रोडक्ट्स: नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल
- फिटनेस और ग्रूमिंग: सैलून, जिम, योगा सेंटर की सर्विसेज
- कम्यूट और लाइफस्टाइल: टू-व्हीलर्स, कारें
- इलेक्ट्रॉनिक्स: टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी
SRC- IndianExpress
💬 कांग्रेस का हमला
कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इस सुधार को “U-turn” बताते हुए कहा कि सरकार को यह कदम 8 साल पहले ही उठा लेना चाहिए था। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा –
“आज जो GST डिज़ाइन और रेट्स बदले गए हैं, इन्हें शुरुआत में ही लागू नहीं होना चाहिए था। हम पिछले 8 साल से इस पर आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हमारी बात सुनी ही नहीं गई।”
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ℹ️ बैकग्राउंड
- बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्यों में सहमति बनने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया।
- सीतारमण ने साफ किया कि कंपनसेशन सेस तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने लोन की अदायगी पूरी नहीं कर लेती। यह सेस सिर्फ तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर लगाया जाएगा।
👉 अब सवाल ये है कि ये राहत कितनी लंबी चलेगी और इससे महंगाई पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है – आम आदमी को इस बार GST सुधारों से साफ-साफ फायदा मिलेगा।